खडी फसल की अग्नि दुर्घटना की क्षतिपूर्ति हेतु किसान भाई 90 दिन के अन्दर मण्डी समितियों व तहसील में करें दावा प्रस्तुत

मेरठ,  मण्डी क्षेत्र में स्थित खलिहानों में मडाई हेतु रखी फसल/उपज एवं खडी फसल की अग्नि दुर्घटना से हुई क्षति हेतु मण्डी परिषद द्वारा मण्डी समितियों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री खेत-खलिहान अग्निकाण्ड दुर्घटना सहायता योजना के तहत रूपये एक करोड की धनराषि मेरठ सम्भाग की मण्डियों में होने वाले अग्निकाण्ड की क्षतिपूर्ति के लिए जारी की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति हेतु पीडित किसान को अग्निकाण्ड होने पर 90 दिन के अन्दर निर्धारित प्रारूप पर दावा तैयार कर संबंधित मण्डी समिति के सचिव अथवा उपजिलाधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
 सम्भागीय उपनिदेश्।क प्र0/विप0 नरेन्द्र सिंह ने बताया कि राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा मुख्यमंत्री कृषक कल्याणकारी योजना के अन्तर्गत संचालित मुख्यमंत्री खेत-खलिहान अग्निकाण्ड दुर्घटना सहायता योजना तहत रूपये एक करोड की धनराषि मेरठ सम्भाग की मण्डियों में होने वाले अग्निकाण्ड की क्षतिपूर्ति के लिए जारी की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति हेतु पीडित किसान को अग्निकाण्ड होने पर 90 दिन के अन्दर निर्धारित प्रारूप पर दावा तैयार कर संबंधित मण्डी समिति के सचिव अथवा उपजिलाधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। प्राप्त दावे की मण्डी समिति स्तर से तथा तहसील स्तर से जाॅचोपरान्त एक सप्ताह के अन्दर दावे का निस्तारण कर दिया जायेगा। 
 उन्होंने बताया कि मण्डी क्षेत्र में स्थित खलिहानों में मडाई हेतु रखी फसल/उपज एवं खडी फसल की अग्नि दुर्घटना से हुई क्षति हेतु मण्डी परिषद द्वारा मण्डी समितियों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें एक हेक्टेयर तक फसल क्षतिग्रस्त होने की दषा में अधिकतम रू0 30,000.00 अथवा वास्तविक आंकलित क्षति, जो भी कम हो, एक हेक्टेयर से दो हेक्टेयर तक फसल क्षतिग्रस्त होने की दषा में अधिकतम रू0 40,000.00 अथवा वास्तविक आंकलित क्षति, जो भी कम हो, 
 उन्होंने बताया कि दो हेक्टेयर या 05 एकड से अधिक क्षतिग्रस्त होने की दषा में अधिकतम रू0 50,000.00 अथवा वास्तविक आंकलित क्षति, जो भी कम हो, की क्षतिपूर्ति किये जाने का प्राविधान है। इसके अतिरिक्त किसी एक स्थान में घटित अग्निकाण्ड दुर्घटना में सामूहिक क्षति की धनराषि रूपये दो लाख आंकलित होने की दषा में दावों का निस्तारण का निर्णय संबंधित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा लिया जायेगा।
उन्होंने किसान भाईयों से अपील कि मेरठ सम्भाग की मण्डियों के क्षेत्रान्तर्गत उपरोक्त प्रकार के अग्निकाण्ड की घटना घटित होने पर अपने संबंधित मण्डी समिति के कार्यालय में तत्काल सूचना दें तथा वहाॅं से निःषुल्क आवेदन पत्र प्राप्त कर दावा भरकर प्रस्तुत करें, ताकि उन्हें उक्त योजना के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति करायी जा सके।


Popular posts
जनपद से 1378 मजदूरों व श्रमिकों को बसों के माध्यम से उनके गंतव्य स्थान पर सकुशल भेजा गया ..सचिव मेरठ विकास प्राधिकरण
Image
जिलाधिकारी ने हॉटस्पॉटों की ड्रोन के माध्यम से जानी वास्तविक स्थिति ,कहा लॉक डाउन का हो सख्ती से पालन
Image
पेंशनर्स अपना जीवित प्रमाण पत्र कोषागार की ईमेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर पर भेजें -मुख्य कोषाधिकारी
प्रत्येक घर में किया जाए थर्मल स्क्रीनिंग ध् मेडिकल चेकअप- सोमेन्द्र तोमर
Image